Nagpur District Chemist & Drugist Association

Election 2023-2026

मतदाताओं के लिए नियम एवं सूचनाएँ


१) मतदान का अधिकार अंतिम मतदार यादी में समाविष्ट सदस्यों को ही दिया जाएगा।

२) मतदाता गुप्त मतदान पद्धतीद्वारा ही अपना मत दे सकेंगे।

३) एक व्यक्ति एक फर्म के नियमानुसार जो फर्म का प्रोप्रायटर / भागीदार / संचालक हो, वही मतदान में भाग ले सकता है।

४) मतदान करने के लिए नूतनीकरण किए हुए वैध ड्रग लासन्स की प्रति व फोटो पहचान पत्र दिखाना आवश्यक है।

५) असामान्य व परिस्थितीनुसार आवश्यकता पडने पर सदस्यता शुल्क की रसीद दिखाना आवश्यक है।

६) मतदार सूची में आक्षेप / दुरुस्ती चुनाव कार्यक्रम के अनुसार तय सीमा में ही किए जाएंगे। उसके पश्चात किसी भी प्रकार से मान्य नहीं होंगे।

७) अगर किसी फर्म का लायसन्स रद्द किया हुआ होगा और वो संगठन के सदस्य होंगे तो उनको मतदान का अधिकार नही होगा।

८) मतदाता किसी भी प्रकार के लोभ / लालच / भय से मतदान नही करेंगे।

९) मतदान क्षेत्र में मद्यपान व नशीले व नशायुक्त पदार्थों का सेवन करना या करके आने पर प्रवेश निषिद्ध होगा। अन्य सूचनाएँ जो किसी कारणवश इस पत्रक में नही दी गई है या किसी प्रकार दी इन्क्वायरी संगठन कार्यालय या निम्नलिखित चुनाव अधिकारियों से तय समय पर की जा सकेगी।

१०) अंतिम निर्णय का अधिकार चुनाव अधिकारी का रहेगा।

चुनाव समिती

सभी केमिस्ट सदस्यों से अपिल करता है कि, शांति एवं निष्पक्ष चुनावों प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाने हेतु अपना सहयोग करेंगे। अंततः चुनाव प्रक्रिया में आपातकालीन फेर बदल कर अधिकार मुख्य चुनाव अधिकारी को रहेगा चुनाव संबंधित सभी निर्णयों का अधिकार मुख्य चुनाव अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं सभी सदस्यों को बंधनकारक होगा। यह पत्रक मुख्य चुनाव अधिकारी एवं उनकी गठित की गई समितीद्वारा आज दि. १०/०२/२०२३ को जारी किया जा रहा है।


           - सहकार्य की अपेक्षा में श्री. महेन्द्र भागवतकर    
          मुख्य चुनाव अधिकारी मो. (९४२२१४५८७८)